अप्रैल,25,2024
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जयपुर ब्लास्ट केस : 11 साल बाद फैसला, गुनाहगारों की छीन गई जिंदगी, चारों दोषियों को फांसी

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  • जयपुर ब्लास्ट केस : 11 साल बाद फैसला, गुनाहगारों की छीन गई जिंदगी, चारों दोषियों को फांसीसाल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम यह फैसला सुनाया। ग्यारह साल पुराने मामले में बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी बरी कर दिया गया था।

    मुख्य बातें

    हमले में गई थी 80 लोगों की जान

    कोर्ट ने सरवर आजमी, मो. सैफ, सैफुर रहमान व सलमान को करार दिया था दोषी

  • साल 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 11 साल बाद चार दोषियों को फांसी की सजा
  • एक आरोपी को आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया गया था, दो एनकाउंटर में मारे गए थे

    जयपुर, देशज न्यूज। 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था।शुक्रवार को मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिए गए सभी चार आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम यह फैसला सुनाया। 11 साल पुराने मामले में बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी बरी कर दिया गया था।मामले में आरोपी शाहबाज हुसैन के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) सुरेश व्यास ने बताया अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था।

    13 मई 2008 को ब्लास्ट में 80 लोगों की जानें गई थीं, जबकि 170 लोग घायल हुए थे. मामले में तीन ऐसे आतंकी शामिल थे, जिनका नाम अन्य सीरियल ब्लास्ट की घटनाओं में शामिल रहा है। राजस्थान के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) भी मानता है कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के दो आरोपी 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे। जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 4 चार्जशीट दाखिल हुए थे.  बता दें कि राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में 18 दिसंबर को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।जयपुर ब्लास्ट केस : 11 साल बाद फैसला, गुनाहगारों की छीन गई जिंदगी, चारों दोषियों को फांसी

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