अप्रैल,19,2024
spot_img

दरभंगा में कर्फ्यू के बीच आज से खुलेंगी सभी दुकानें, मगर इन शर्त्त के साथ,जानिए क्या कहा डीएम ने

spot_img
spot_img

दरभंगा,देशज टाइम्स ब्यूरो। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई से बढ़ा कर 30 जून तक विस्तारित किए जाने के आदेश व निर्देशों को बिहार सरकाऱ की ओर से राज्य में यथावत लागू करने व केंद्र के आदेशों व निर्देशों का सभी जिलों में कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

गृह विभाग, बिहार के उक्त आदेश के आलोक में डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने लॉकडाउन के पांचवें फेज में कंटेन्मेंट जोन से बाहर अवस्थित क्षेत्रों में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में प्रतिबंधित गतिविधियों को तीन फेज में खोलने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन पांचवे फेज़ में सभी दुकानें खुलेंगी लेकिन किसी भी दुकान पर एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते हैं। सभी व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह निर्देश कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित एक बैठक में दिया।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल सभी प्रखंडों के पदाधिकारी व ग्राम पंचायत मुखिया व वार्ड प्रबंधन समिति को पंचम वित्त आयोग के अनुदान मद से सभी ग्रामीण परिवारों को 100 रूपए मूल्य तक 4 मास्क व 1 साबुन की आपूर्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है।उनहोंने कहा है कि सभी लोंगो को हमेशा मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए।

दरभंगा में कर्फ्यू के बीच आज से खुलेंगी सभी दुकानें, मगर इन शर्त्त के साथ,जानिए क्या कहा डीएम नेकहा है कि प्रथम फेज में धार्मिक स्थल, आमजन के लिए पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य अतिथि सेवाएं व शॉपिंग मॉल आठ जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आदर्श मानक प्रक्रिया(SOP) जारी किया जाएगा जो इस पर प्रभावी होगा।

द्वितीय फेज में राज सरकार के स्तर से माता-पिता व अन्य भागीदारी रखने वाले समूहों से वार्ता/सलाह के उपरांत स्कूल/ कॉलेज/प्रशिक्षण संस्थान/कोचिंग संस्थान आदि का संचालन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें:  UP News: Congress प्रत्याशी कर रहे हैं Rahul से अधिक Akhilesh की मांग...

तृतीय फेज में कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति के समीक्षोपरांत निम्नांकित गतिविधियों को पुनः संचालन के लिए आगे निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में यह गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।

01. सिनेमा हॉल/जिमनेजियम/स्विमिंग पूल/ मनोरंजन पार्क/ थिएटर एवं सभागार/ असेंबली हॉल एवं अन्य समान प्रकार के स्थान।
02. सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/ मनोरंजक/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं अन्य बड़े समागम आदि।
उपरोक्त के आलोक में कोविड-19 के प्रबंधन हेतु निम्नांकित का अनुपालन किए जाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है।
01. फेस कवर – सभी सार्वजनिक स्थलों/कार्य स्थलों एवं यात्रा के समय पर फेस कवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
02. सोशल डिस्टेंसिंग- सभी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु आपस में कम से कम 6 फीट(दो गज) की दूरी का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना है।
03. सभा/सम्मेलन/जमावड़ा – सभी बड़े सार्वजनिक सभा/सम्मेलन/जमावड़े पर पूर्व की भांति रोक जारी रहेगी।
वैवाहित संबंधित समारोह – मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
04. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा तथा जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
05. सार्वजनिक स्थलों पर शराब/पान/ गुटखा/ तंबाकू आदि का सेवन (consumption) पूर्णतया वर्जित रहेगा। मद्य निषेध को पूर्णतः लागू किया जाएगा।

(A) कार्य स्थलों के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश
06. घर से कार्य करना(WFH)- जहां तक संभव हो घर से कार्य करने की कार्य प्रणाली का पालन किया जाएगा।
07. सभी कार्यस्थल/कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/दुकानों/वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य व्यवस्था की अवधि को क्रमानुसार निर्धारित(stagger) किया जाएगा।
08. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता – सभी प्रवेश व निकास द्वार और कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग/ हैंड वॉश एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
09. संपूर्ण कार्य स्थल, कॉमन एरिया एवं ऐसे सभी चीजें जो लगातार मानव संपर्क में आ रहे हैं, यथा- दरवाजे का हैंडल आदि का विभिन्न शिफ्टों में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
10. सोशल डिस्टेंसिंग – कार्यस्थल के सभी कर्मियों को विभिन्न शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल में तथा अलग-अलग लंच ब्रेक अवधि के जरिए कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराएंगे।
(B) कंटेनमेंट जोन –
01. लॉक डाउन 30 जून 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा।
02. समय-समय पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
03. कंटेनमेंट जोन में मात्र अनिवार्य सेवा को ही अनुमति दी जाएगी तथा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर मात्र चिकित्सकीय कार्य अथवा अनिवार्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के लिए आने जाने की अनुमति दी
जायेगी।
04. कंटेनमेंट जॉन के बाहर बफर जोन(Buffer Zone) भी चिन्हित किया जाएगा। जहां नए मामलों के आने की संभावना हो तथा वहां जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत कर आवश्यक विनियमन जारी किया जाएगा।
(C) 01. व्यक्तियों तथा सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। अन्तर्राजीय व राज्य के अंदर आवागमन के लिए कोई भी अनुमति/ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
02. दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन व श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आने जाने के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मेडिकल स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य जांच सिविल सर्जन, दरभंगा की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें:  UP News: Congress प्रत्याशी कर रहे हैं Rahul से अधिक Akhilesh की मांग...

(D) 65 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति, घातक रोग से संक्रमित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को अनिवार्य एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है।
(E) जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा, सिविल सर्जन दरभंगा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा जिला के द्वारा सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु अपने मोबाइल फोन में प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया किए जाने तथा आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
(F) उपयुक्त निर्देश के अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा विशेष टीम गठित की जाएगी तथा प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा एवं नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा सभी थानाध्यक्षों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को उपयुक्त निर्देश के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश दिए जाएंगे तथा कोविड-19 के नियंत्रण हेतु निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:  UP News: Congress प्रत्याशी कर रहे हैं Rahul से अधिक Akhilesh की मांग...

(G) अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन, दरभंगा से प्राप्त सूचनानुसार कोविड पोजिटिव मामलों के संबंध में कंटेनमेंट जॉन चिन्हित किया जायेगा तथा नगर निगम/ कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा/ स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से पूरे क्षेत्र के बैरिकेडिंग सुनिश्चित कर दंडाधिकारी/बल प्रतिनियुक्त कर पेरिमीटर कंट्रोल सुनिश्चित किया जाएगा।
सिविल सर्जन, दरभंगा के द्वारा कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन में गृह सर्वेक्षण कर संभावित मामलों के संक्रमण की जांच विहित प्रोटोकॉल के आधार पर कराई जाएगी।

(H) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा जिला अपने-अपने क्षेत्र में कोविड पोजेटिव मामले पाए जाने की स्थिति में सैनिटाइजेशन का कार्य संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के मार्ग निर्देशन में कराई जाएगी।
(I) दंड का प्रावधान

उपरोक्त प्रावधानों का किसी व्यक्ति की  ओर से उल्लंघन किए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त के आलोक में पूर्व से इस कार्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा प्रारंभ की गई गतिविधियां और प्रतिदिन संध्या 9:00 बजे तक संचालित हो सकेगी तथा संध्या 9:00 बजे से प्रात 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

बैठक में उपश्थित नगर पुलिस अधीक्षक ने लॉक डाउन 5.0 में सरकार के सभी निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन कराने का निर्देश सभी एसडीपीओ व एसएचओ को दिया है। इस बैठक में डीएम, सिटी एसपी, डीडीसी, प्रशिक्षु आईएएस, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, एमओआईसी, सीओ, एसएचओ, ग्राम पंचायत मुखिया सम्मिलित हुए।दरभंगा में कर्फ्यू के बीच आज से खुलेंगी सभी दुकानें, मगर इन शर्त्त के साथ,जानिए क्या कहा डीएम ने

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें