समस्तीपुर, देशज न्यूज। जिले के सरायरंजन-पूसा मोहनपुर विभूतिपुर रोसड़ा, विधान, वारिसनगर मोरवा प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा के डीपीओ विश्वनाथ रजक ने पांच दिसंबर तक दोषी विद्यालय के अध्यापक पर प्राथमिकी (Direction for FIR) दर्ज कराकर डीपीओ कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
निर्देश के अनुसार 2006 और 2007 से लेकर 2014 तक कुल 15 विद्यालय के 45 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था उसमें लिए राशि भी दी गई थी लेकिन अभी तक कार्य अधूरा है। लोकायुक्त बिहार पटना ने इस पर संज्ञान लिया है। राज्य कार्यालय से डीपीओ से भी जवाब मांगी गई है।