नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, इंस्टाग्राम और फेसबुक को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की वेकेशन बेंच ने 16 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह याचिका वकील आदित्य सिंह देशवाल ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जी तुषार राव और आयुष सक्सेना ने कहा कि इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई हैं। इंस्टाग्राम पर कार्टून और ग्राफिक्स के जरिये देवी-देवताओं पर अश्लील सामग्री डाली गई है। इन पोस्ट को तुरंत हटाने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि इंस्टाग्राम आईटी रुल्स का पालन कर रहा है कि नहीं अभी इसकी भी पड़ताल नहीं हो पाई है। याचिका में मांग की गई है कि आईटी रुल्स का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम और उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक कंटेंट हटा दिए हैं। रोहतगी ने कहा कि इंस्टाग्राम ने नए आईटी रुल्स के मुताबिक ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति की है और वही व्यक्ति फेसबुक का भी ग्रीवांस अफसर है। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि एक ही व्यक्ति कैसे दो अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का ग्रीवांस अफसर कैसे हो सकता है। High Court notice to Centre, Instagram, Facebook