अप्रैल,26,2024
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वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कुरान से 26 आयतों को हटाने के मामले की सुनवाई

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नई दिल्ली। कुरान से 26 आयतों को हटवाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुरान से 26 आयतों को हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने आतंकवाद को बढ़ावा मिलने का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज करने के साथ ही रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

 

वसीम रिजवी ने 26 आयतों का खास तौर से जिक्र करते हुए कहा था कि इससे कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि इन आयतों को बाद में कुरान में जोड़ा गया है। रिजवी के इस कदम के बाद से मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ उबाल है।

 

 

वसीम रिजवी फिलहाल वाई कैटिगरी की सिक्यॉरिटी में हैं। समाज, परिवार सभी के साथ छोड़ देने के बाद उन्हें केवल कुछ पुलिसकर्मियों का ही सहारा है। रिजवी के इस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है।

 

 

वहीं शिया और सुन्नी दोनों ही पंथ के लोग रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुस्लिम समुदाय से निकाले जाने की घोषणा कर चुके हैं। बरेली में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ। वहीं मुरादाबाद के एक वकील ने रिजवी का सिर काटकर लाने पर 11 लाख रुपये का इनाम रखा।

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