मार्च,29,2024
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Bihar Panchayat Elections: इस्‍तेमाल होंगी 2.09 लाख EVM, बैलेट पर पड़ेंगे पंच-सरपंच के वोट, प्रत्याशियों पर रहेंगे कड़े पहरे, रखना होगा परहेज

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पटना। बिहार में पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसके लिए सभी जिलों में ईवीएम पहुंच गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछली समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों को 20 जुलाई तक दूसरे राज्यों से ईवीएम लाने का निर्देश दिया था। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान कुल दो लाख 09 हजार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।

 

 

ईवीएम के माध्यम से चार पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। जबकि दो पदों, पंच व सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान होना है।

 

 

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वहीं,राज्य निर्वाचन आयोग के लगातार नए निर्देश में पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी प्रत्याशी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

अब कोई भी उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता है।  अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला समझा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है।

 

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आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अचार संहिता की घोषणा के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी. हालांकि, मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकेगा। आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि पूरे चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने पक्ष में राजनीतिक दलों के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की भी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी।

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किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है। चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति व भाषाई भावनाओं का सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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