मधुबनी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय में किए गए धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर सदर एसडीओ अभिषेक रंजन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी रवि रंजन कुमार ने नगर थाना में राजद कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दंडाधिकारी श्री कुमार ने नगर थाना में दिए आवेदन में कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के एवं कोविड-19 के तहत जारी निषेधाज्ञा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने वालों राजद कार्यकर्ताओ पर प्राथमिकी दर्ज करें।
इस प्रदर्शन में विधायक समीर कुमार महासेठ, भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक फैयाज अहमद, राजकुमार यादव, अमरेंद्र चौरसिया, रामकुमार यादव, देवनारायण यादव, समेत एक से डेढ़ सौ अज्ञात व्यक्ति की ओर से नियम विरुद्ध कार्य करने एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
जिले में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आमजन के जीवन एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त दिनांक 6 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए जिला भर में जिला पदाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लागू है।
इसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है. राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है. इस मामले को लेकर नगर थाना में राजद कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है