दरभंगा। उत्पाद अधिनियम का विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को शराब पीने के जुर्म में तीन माह की कारावास या 50,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। शराब पीकर हूड़दंग मचाने वाले सावधान नहीं होंगे तो उन्हें भी इसी तरह की सजा मिलना सुनिश्चित है। एक बूंद भी शराब पी तो तीन माह का कारावास अथवा 50 हजार रुपया का जूर्माना चूकाना पर सकता है। विषेश लोक अभियोजक हरेराम साहू के अनुसार अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सहोरा निवासी स्व.गरभू साह के पुत्र ललन साह को गुप्त सूचना के आधार पर शराब पीये हुए अवस्था में सहोरा गांव के सड़क किनारे से वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया गया था। शराब बंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर शराबी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
जीओ केस नम्बर 176/17 में उत्पाद अधिनियम की धारा 37(b) में शराब पीने की जुर्म में तीन माह की कारावास अथवा 50 हजार रुपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने जुर्मी के अधिवक्ता की याचना को स्वीकार करते हुए प्रथम दोष की बाबत कारावास की जगह अर्थदंड 50,000 रुपये को कायम रखा। शराब पीने के जुर्म में दोषी करार दिए गये ललन साह ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर तीन किस्त में तीन माह के अंदर अर्थदंड की राशि जमा करने का वचन दिया। दोषसिद्ध शराबी को 3 माह के अंदर अर्थ दण्ड कोर्ट आदेश से नजारत में जमा करना है।शराब पीने के आरोप में दर्ज मुकदमे के आरोपियों के बीच हड़कंप मच गई है।