अप्रैल,26,2024
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बहेड़ी, मनीगाछी और सकतपुर थाना क्षेत्रों के मुकदमें दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में ही रखने का फैसला

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दरभंगा। व्यवहार न्यायालय दरभंगा न्यायिक क्षेत्र के बहेड़ी, मनीगाछी और सकतपुर थाना क्षेत्रों के मुकदमेंको पूर्ववत इसी व्यवहार न्यायालय में रहने देने का निर्णय बार एसोसिएशन ने लिया। एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने संघ की आम सभा में शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित निर्णय से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अवगत कराया है। आम सभा में तीनों थाना क्षेत्रों के वादों को बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय भेजने की मांग को लेकर बेनीपुर में चलाई जा रही आंदोलन का पुरजोर विरोध किया।

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आम सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति महामहिम राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, प्रांत के मुख्यमंत्री, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल और जिला पदाधिकारी दरभंगा को भेजा गया है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व से बहेड़ी थाना क्षेत्र प्रारंभ होती है। वही सकतपुर और मनीगाछी थाना क्षेत्र के गांव सड़क और रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं।जिस वजह से दरभंगा मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य जगह जाने में नागरिकों को घोर असुविधा का सामना करना पड़ेगा।बहेड़ी, मनीगाछी और सकतपुर थाना क्षेत्रों के मुकदमें दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में ही रखने का फैसला

तीनों क्षेत्रों के नागरिकों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। राज्य और न्यायालय नागरिकों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। राज्य अपने नागरिकों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए अनुमंडल स्तर पर न्यायिक संस्था बनाकर दिला रही है। इसके बावजूद दरभंगा सदर अनुमंडल के इन तीनों क्षेत्रों के बाशिंदों को दूसरे अनुमंडलीय न्यायालय से जोड़ने की आंदोलन अव्यवहारिक प्रतीत होता है।

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एसोसिएशन की आम सभा में रविशंकर प्रसाद, वकील सिया राम चौधरी , जितेंद्र नारायण झा, विजय नारायण चौधरी, अंबर इमाम हाशमी समेत युवा अधिवक्ता राजीव रंजन ठाकुर, शिव शंकर झा, अमर प्रकाश, मुरारीलाल केवट, संतोष कुमार सिन्हा, भवनाथ मिश्रा, ललन कुमार, प्रमोद कुमार ठाकुर, मनोज कुमार मिश्रा, माया शंकर चौधरी, अमरनाथ झा सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे।बहेड़ी, मनीगाछी और सकतपुर थाना क्षेत्रों के मुकदमें दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में ही रखने का फैसला

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