उत्तम सेन गुप्ता, बिरौल देशज टाइम्स डिजिटल डेस्क। थाना क्षेत्र के अफजला खेबा मोहल्ला में लड़की को शादी का झांसा देकर योन शोषण करने के मामले में आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पीड़िता के साथ निकाह करने की बात कह कर मामले में नया मोड़ ला दिया।
शनिवार को एडीजे प्रथम धर्मेंद्र कुमार सिंह के वर्चुअल न्यायालय में बिरौल थाना कांड संख्या 113/2020 एवं बीपी संख्या 72/2021 मे दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ऑनलाइन उपस्थित हुए। इसमें पीड़िता सोनी खातुन के अधिवक्ता नटवर कुमार मिश्रा एवं अभियुक्त मो.नदीम के अधिवक्ता रामचन्द्र यादव ने अपना अपना पक्ष रखा।
वर्चुअल न्यायालय में लगभग एक घंटे चली बहस के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता श्री यादव ने पीड़िता के साथ हुए जूल्म को स्विकार करते हुए सोनी खातुन के साथ निकाह कर इस मामले को आपसी समझौता पर राजी हो गए तथा इस आश्य की शपथपत्र भी न्यायालय में दाखिल किया। बावजूद पीड़िता सोनी खातुन के अधिवक्ता नटवर कुमार मिश्रा ने न्याय का गुहार लगाते रहे।
दोनों पक्षों के सुनने के बाद एडीजे प्रथम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले को आदेश पर रख लिए। अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कि इस वर्चुअल न्यायालय में पीड़िता सोनी खातुन को भी उपस्थित करने का निर्देश दिया गया था।
इस दौरान न्यायाधीश श्री सिंह ने सोनी खातुन से भी पुछताछ की। लड़की के पिता मो.फहीम ने देशज टाइम्स को बताया कि हमें अपने अधिवक्ता श्री मिश्रा पर पूरा भरोसा है कि वे हमारे पुत्री को अवश्य न्याय दिलाएंगे।