बेनीपुर। राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है।
इस क्रम में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में विस्तृत विचार विमर्श कर लॉकडाउन के क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इस क्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा ने कहा कि सरकार की ओर से निर्देशानुसार आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से वंचित रखा गया है। इसमें चिकित्सीय सुविधा के साथ-साथ दूध ,फल, सब्जी सहित अन्य आवश्यक आवश्यकता को बंदी से वंचित रखा गया है।
साथ ही शादी विवाह मैं भी वाहनों का अनुमति लेना आवश्यक रूप से तय किया गया है। साथ ही सामान्य सेवाओं को पूर्णकालिक लॉकडाउन के तहत बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है,जो सभी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएंगे।
साथ ही आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की कोई किल्लत नहीं हो इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है ा साथ ही इस लॉकडाउन की अवधि को देखते हुए मई माह के राशन वितरण को पूर्णता निशुल्क वितरण का निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया है।
इसके परिपेक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी जन वितरण विक्रेता को निर्देशित कर दिया गया है साथ ही नियमानुकुल वितरण का सख्त निर्देश जारी किया गया है।
इस क्रम में अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी उमेश चौधरी ने बताया कि बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी सीमावर्ती क्षेत्र को बैरिकेटिंग कर सील कर दिया जाएगा साथ ही प्रत्येक बैरिकेटिंग स्थल पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और मास्क के साथ-साथ शारिरिक दूरी का अनुपालन कोरोना वैरीयस एवं आवश्यक सेवा वाले को भी अनिवार्य की गई है।
इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख मनोज मिश्र, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अमोल मिश्र, अंचल अधिकारी भुवनेश्वर झा, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश झा, थाना अध्यक्ष रंजीत चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।