छपरा, देशज न्यूज। पटना हाई कोर्ट के आदेश की अनुपालना में जिला प्रशासन ने जिले में अवैध रूप से चल रहे 71 चिकित्सा संस्थानों को सील कर दिया। इस आशय की रिपोर्ट सिविल सर्जन ने सरकार को भेज दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जिले में अवैध रूप से संचालित पैथालाॅजी तथा लेबोरेट्री को चिन्हित कर उन्हें बंद कराने का आदेश दिया था। सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिले में संचालित 86 में से 71 अवैध चिकित्सा संस्थानों को सील कर दिया गया है।
पटना हाई कोर्ट ने 02 जुलाई 2019 को इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजी स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिहार चैप्टर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के केस में अंतरिम आदेश दिया था। इसके आलोक में सरकार के अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग ने 8 जुलाई 2019 को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में सारण के सिविल सर्जन डॉ. माधवेश्वर झा बताया कि पटना हाई कोर्ट तथा सरकार के आदेश के आलोक में सारण जिले में संचालित 71 पैथोलॉजिकल जांच केंद्रों, लैबोरेट्री तथा कलेक्शन सेंटरों को अवैध होने के कारण सील कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है।