नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बच्चों के हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। न्यूयॉर्क के एक राज्य न्यायाधीश ने एक ब्रुकलिन महिला और उसके पति को 120 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
यह मामला कुछ साल पहले का बताया जा रहा है। केस करने वाली महिला ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि वह काफी समय से जॉनसन के टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करने से उसके स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान हुआ है। कोर्ट ने महिला के दावे को सही माना है और कंपनी पर 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
महिला के अनुसार, कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि उसे 1970 के दशक से ही इस बात की जानकारी थी कि टेल्कम पाउडर से सेहत को नुकसान हो सकता है लेकिन इस बात को छिपाया गया। इसलिए कोर्ट ने महिला के दावे को सही मानते हुए कंपनी पर जुर्माना लगा दिया।
वहीँ, जुर्माना लगाए जाने पर जॉनसन एंड जॉनसन ने मुकदमे करने की अपील करने की बात कही है। उसने कहा है कि वो मुकदमे में “महत्वपूर्ण कानूनी और स्पष्टवादी त्रुटियों” का हवाला देगा। कंपनी ने कहा कि हम कैंसर से पीड़ित के साथ सहानुभूति रखते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा पाउडर सुरक्षित है और यह कैंसर का कारण नहीं हो सकता है।
बताते चलें कि इससे पहले भी इसी तरह का एक मामला समाने आ चुका है। लेकिन कंपनी ने इसे दबाने की कोशिश की थी। वहीँ, कंपनी पर उसके बेबी पाउडर में कैंसर कारक तत्व मौजूद होने के 15 हजार से अधिक केस अब तक किए जा चुके हैं। बता दें, बेबी पाउडर की वजह से मेसोथलिओमा हो गया जोकि एक आक्रामक कैंसर है।
भारत में भी जॉनसन एंड जॉनसन के शैंपू में कैंसरकारी तत्वों की पहचान की गई थी। राजस्थान ड्रग कंट्रोल की रिपोर्ट में बेबी शैंपू में कैंसरकारक तत्व पाए गए, जो घातक कैंसर का कारण हो सकते थे।