अप्रैल,25,2024
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अभिनेता सलमान खान का घोड़ा खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी, एफआईआर दर्ज करने मेंं भी आनाकानी, फिर क्या हुआ

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जोधपुर। अभिनेता सलमान खान का घोड़ा खरीदने के प्रकरण में हुई धोखाधड़ी की शिकार, घाचियो की ढाणी, सांगरिया निवासी संतोष भाटी की ओर से दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में कार्रवाई ना होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक एकल पीठ याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने पुलिस अधीक्षक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सांगरिया निवासी पीडि़त संतोष के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने बताया कि पीडि़त ने कुड़ी भगतासनी पुलिस के स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच न करने पर हाईकोर्ट में आपराधिक विविध एकलपीठ याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में बताया गया था कि पुलिस पिछले 7 माह से प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद मामले में 21 अगस्त 2020 को बासनी थाना पुलिस

एफआईआर पुलिस थाना बासनी में न्यायालय के आदेश पर कई दिन बाद दर्ज की गई। इसके बाद पीडि़त ने प्रकरण में स्वतंत्र व निष्पक्ष अनुसंधान ना किया जाने का अंदेशा जताया था। , एवं याचिका भी प्रस्तुत की थी जिसमें कई माह गुजरने के पश्चात पुलिस थाना बासनी द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना करते हुए पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी का क्षेत्राधिकार बताकर एफआईआर 10 जनवरी 2021 थाना कुड़ी भगतासनी में दर्ज की गई। परिवादीया ने अन्य साक्षीगणों के बयान ना लेने, ना ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर एफआईआर में स्वतंत्र व निष्पक्ष दबाव मुक्त, भयमुक्त, तवरीत अनुसंधान कर, सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की !

उल्लेखनीय है कि पीडि़त संतोष ने एफआइआर में अभियुक्त निर्भय सिंह, राजप्रीत व अन्य पर सलमान खान के परिचित और मित्र होने और सलमान के फार्म हाउस से घोड़े सप्लाई करने, पनवेल आने- जाने और घटना के समय भी सलमान खान के फार्म हाउस से घोड़े लेकर पंजाब जाने आदि- आदि का  कथन किया है। पीड़ित का आरोप रहा है कि हाई प्रोफाइल प्रकरण होने से पुलिस  स्वतंत्र  व निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है ।

विधवा महिला के साथ सलमान खान के घोड़े को 50 लाख में  बेचकर आर्थिक लाभ कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई। इस प्रकरण मे प्रस्तुत याचिका का निस्तारण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विधिक जांच करने का आदेश देकर साथ निस्तारण कर दिया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे , रुचि परिहार व शैलेंद्र चौहान उपस्थित रहे।

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