पटना, देशज टाइम्स। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट के खिलाफ शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुकदमा दायर किया है। सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत में दायर परिवाद में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने प्रियंका पर धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले की अवमानना करने का आरोप लगाया है। परिवाद पत्र को अदालत में स्वीकार कर लिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ धारा 504, 506 और 153 के तहत केस दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
वर्ष 2017 में राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के आरोप में भीड़ ने पहलू खान की पिटाई कर दी थी। इस संबंध में अलवर के जिला न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था। जिसपर बुधवार को फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने सभी छह आरोपितों को बरी कर दिया था। न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ने सवाल उठाते हुए ट्वीट करते हुए कहा था कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है।