अप्रैल,20,2024
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दिल्ली में अब खुलेंगे स्पा, हाईकोर्ट की हरी झंडी मगर कोरोना एसओपी रखना होगा जरूरी

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नई दिल्ली, देशज न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्पा खोलने की इजाजत दे दी है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने स्पा संचालकों को इस मामले में कोरोना संबंधी दिशानिर्देश का पालन करने का भी (Spa will now open in Delhi, high court green signal but Corona SOP will have to be necessary) आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्पा के काम करने का तरीका भी सैलून की तरह ही है, इसलिए उन्हें भी खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। 16 दिसम्बर, 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्पा नहीं खोलने के फैसले पर दोबारा विचार करें। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली सरकार (Spa will now open in Delhi, high court green signal but Corona SOP will have to be necessary)  से पूछा था कि जब सैलून खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो स्पा खोलने की इजाजत क्यों नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में स्पा संचालकों की दलील में मेरिट दिखता है कि अगर सैलून चलाने की अनुमति दी जा सकती है तो स्पा चलाने की क्यों नहीं। सुनवाई के दौरान (Spa will now open in Delhi, high court green signal but Corona SOP will have to be necessary) दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्पा सेंटर के स्टाफ छह फीट की दूरी का पालन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा था कि उप-राज्यपाल ने स्पा सेंटर के संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस पर स्पा संचालकों ने कहा था कि सैलून में भी छह फीट की दूरी का पालन नहीं हो सकता तो उन्हें चलाने की इजाजत (Spa will now open in Delhi, high court green signal but Corona SOP will have to be necessary) कैसे मिली है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर बिजनेस करने में भेदभाव करने का आरोप लगाया।
पिछले 24 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वो जब दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है तो स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने पिछले 18 नवंबर को स्पा खोलने का सर्कुलर जारी किया था।
इस पर दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो कोरोना के तीसरी लहर में अभी स्पा खोलने की अनुमति नहीं देगी। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि केवल स्पा को ही क्यों बंद रखा जाए। इसमें स्पेशल क्या है, जब आपने हर चीज खोल रखी है। आपने बाजार, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बस सब कुछ तो खोल रखा है, तो स्पा क्यों बंद है।
याचिका दिल्ली के स्पा संचालकों ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजेश्वर डागर और हिमांशु डागर ने कहा था कि कोरोना के संकट के दौरान जो बंदिशें लगाई गईं, उसमें उनका व्यवसाय ठप हो गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। याचिका में कहा गया था कि स्पा (Spa will now open in Delhi, high court green signal but Corona SOP will have to be necessary)  को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।
याचिका में कहा गया था कि स्पा को खोलने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेट्रो, स्थानीय सब्जियों के बाजार, सैलून, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन स्पा को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। याचिका में कहा गया था कि जब दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में स्पा (Spa will now open in Delhi, high court green signal but Corona SOP will have to be necessary)  को खोलने की इजाजत दी गई है तो दिल्ली में क्यों नहीं दी जा सकती है।

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