नई दिल्ली, देशज न्यूज। निवेशकों का पैसा नहीं वापस करने के मामले में सेबी ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बाजार नियामक ने देश की सर्वोच्च अदालत से अपील करते हुए कहा है कि अदालत सहारा प्रमुख और उनको दो कंपनियों को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दे। यह राशि 62.6 करोड़ रुपये है।
सेबी ने कहा है कि अगर वे निवेशकों का पैसा वापस नहीं करते हैं तो उन्हें फिर से कस्टडी में लिया जाना चाहिए. सेबी ने पहले के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि 2012 और 2015 के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इसके पहले कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ है। लिहाजा सहारा प्रमुख को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ निवेशकों का पैसा वापस करना चाहिए।
निवेशकों ने सहारा की एक बांड स्कीम में पैसे जमा किए थे, जो बाद में अवैध पाई गई. अब इसी पैसे को वापस करने के लिए सहारा प्रमुख और बाजार नियामक के बीच अदालत में लंबी लड़ाई चल रही है।
2014 में सहारा प्रमुख को कोर्ट की अवमानना केस में गिरफ्तार भी किया जा चुका है. इसके बाद वे 2016 से जमानत पर हैं. सुब्रत रॉय का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सेबी ने कोर्ट को बताया कि सहारा Sahara News ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की है। इसके अलावा उनकी देनदारी बढ़ती जा रही है और वे जमानत पर बाहर टहल रहे हैं।