नई दिल्ली, देशज न्यूज। भड़काऊ भाषण में अब डॉ. कफील खान की रिहाई संभव है। उनकी रिहाई का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ गया है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका का डॉ. खान सामना कर रहे थे।
आदेश देते कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कहा, रासुका के तहत डॉ. कफील को हिरासत में लेना व हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है। कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। रिहाई की खबर से उनका परिवार बेहद भावुक व संवेदनशील है। उनकी पत्नी शबिस्ता खान ने कहा है,उनकी जिंदगी से सात महीने छीन लिए गए, जिसे अब कोई वापस नहीं लौटा सकता है।