नई दिल्ली, देशज न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसले में कंटेनमेंट जोन के बाहर कई छूट का ऐलान किया है। जिसके तहत अब स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। यह छूट 5 नवंबर से लागू होने जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। इस बाबत राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी किया है। जिसको सबको पालन करना होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा है कि अभी सिनेमा घर 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर को बड़ी राहत दी गई है।
केंद्र सरकार ने पहले ही दी अनुमति
इससे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की थी। जिसमें सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं मास्क पहनना और आरोग्य सेतु एप को रखना अनिवार्य कर दिया गया है।मालूम हो कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है। केंद्र सरकार लगातार एहितियात बरतने की लोगों से अपील भी की है। जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना जरुरी बताया है।