अप्रैल,26,2024
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लॉकडाउन में कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे GST डिटेल

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पटना,देशज न्यूज। कोरोना महामारी को लेकर देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी का डिटेल जमा करने में कारोबारियों को बड़ी छूट दी है। केंद्र सरकार की तरफ से ई-वे बिल के अवधि विस्तार के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर से भी कारोबारियों को फिलहाल राहत दी गई है। कारोबारियों को मिली राहत का बिहार के उप मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वागत किया है।

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मोदी ने कहा कि पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून और अब 30 सितंबर कर दी गई है। वहीं, पांच करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था।

इसके साथ ही वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है, वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे। इसी प्रकार अंतरराज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता जो 15 अप्रैल तक थी, को 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

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अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31मई तक माल मंगा सकते हैं। कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, मगर लॉकडाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है।

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