पटना, देशज न्यूज। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच गृह विभाग ने सोमवार को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं जिसमें कपड़े और रेडीमेड वस्त्र दुकानों सहित अन्य दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोले जाने का आदेश जारी किया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी इस आदेश में निर्देश दिया गया है कि दुकानों पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित न हो। गृह विभाग ने कहा है कि किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे।
इसके साथ ग्राहकों के लिए आदेश में अनिवार्य किया गया है कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में ही खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी हेतु जाने की अनुमति नहीं होगी।
निजी टैक्सी के परिचालन का आदेश
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ओला-उबेर समेत अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमान्य नहीं होंगी। रिक्शा व ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा।
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनके वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत व उनके कनीय अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 फ़ीसदी उपस्थिति के आधार पर काम करेंगे प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसाई की गैर व्यवसायिक कार्यालयों में 33 फीसद कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी।