वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित कंपनी और डीलर की, बिना एचएसआरपी लगाए वाहन शो रुम से बाहर निकलने पर डीटीओ और एमवीआई पर भी तय की जाएगी जवाबदेही
पटना, देशज न्यूज। शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकलीं तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। (registration and HSRP number plate mandatory)
इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले।
मंगलवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। (registration and HSRP number plate mandatory)
इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी और नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए। परिवहन सचिव ने कहा है कि अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शो रुम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआई भी जवाबदेह होंगे।
ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।
बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त, चलेगा विशेष अभियान
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी न लें। अन्यथा पुलिस वाहन जब्त कर लेगी। (registration and HSRP number plate mandatory)
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य
परिवहन सचिव ने कहा कि सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है। कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। वाहन कंपनियों, डीलरों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन के साथ ही अपराध है। वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है।
बिना नंबर की गाड़ी शो रुम से निकलने पर कंपनी के डीलर का रद होगा रजिस्ट्रेशन
परिवहन सचिव ने कहा कि शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी और डीलर का लाइसेंस रद किया जाएगा। (registration and HSRP number plate mandatory)