पटना, देशज न्यूज। दुर्गापूजा को लेकर प्रदेश सरकार का गाइडलाइन आ गया है। कोरोना संकट व चुनाव को देखते हुए कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज डीआईजी, सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी जिलों के एसएपी-एसएसपी व रेल एसपी को इस मामले में निर्देश जारी किया है।
इसमें दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घरों में ही किया जाएगा। मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा। गरबा डांडिया रामलीला के अलावे किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा। किसी भी सूरत में भीड़ जमा नहीं करनी है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग व सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन करना आवश्यक होगा। निर्देशों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रवंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भादवि की धारा 188 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी।