पटना, देशज न्यूज। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो गई है। सोमवार यानी एक जून से पूरे देश में स्थितियां सामान्य हो रही हैं। बिहार में भी सोमवार से काफी चहल-पहल देखी जा रही है। बिहार सरकार की ओर से सरकारी कर्मियों के लिए सोमवार को एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें सरकार ने कुल 18 निर्देश जारी किए हैं, जिसका कर्मचारियों को दफ्तर में सख्ती से पालन करना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से विकास आयुक्त, डीजीपी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इन दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी कर्मियों को इसका पालन करना होगा।
सरकारी कर्मियों के लिए नई गाइडलाइन –
- सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- दो कर्मी एक दूसरे के आमने-सामने नहीं बैठेंगे
- आंख,नाक और मुंह को छूने से बचना होगा
- खांसते या छींकते समय मुंह को ढंकना होगा
- फोन,बोर्ड, दरवाजों आदि की नियमित सफाई करनी होगी
- दूसरे कर्मियों के सामान का उपयोग करने से बचना होगा
- लिफ्ट के बदले यथासंभव सीढ़ी का प्रयोग करें
- एक लिफ्ट के अंदरचार से ज्यादा आदमी नहीं होंगे, दीवार की ओर मुंह करना होगा
- लिफ्ट का इंतजार लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करना होगा
- यथासंभव सेंट्रलाइज़्डएसी का प्रयोग फिलहाल नहीं किया जाएगा
- ऑफिस में प्रवेश के लिए एक गेट का प्रयोग नहीं करना होगा
- कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद खुद को क्वारंटाइन रखना होगा
- लंच के दौरान समूह में भोजन करने से बचना है
- लंच के लिएसभी कर्मियों हेतु अलग-अलग समय रखा जायेगा
- जो कर्मी कोरोना का सैंपल दिए रहेंगे,रिपोर्ट आने तक उनको ऑफिस नहीं आना होगा
- ऑफिस में भीड़ नहीं जुटाना होगा,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना मना होगा,पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
- मीटिंग यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी