मुजफ्फरपुर, देशज न्यूज। ख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट (Muzaffarpur CJM Court) में परिवाद दायर किया गया है। इस परिवाद की सुनवाई चौदह सितंबर को होगी। परिवाद सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह ने दायर करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने के फैसले की खिलाफत की है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट (Muzaffarpur CJM Court) में आइपीसी की धारा 153A, 505,120B के तहत दायर परिवाद किया गया है। इसपर चौदह सितंबर को सुनवाई होगी।. शिकायत दाखिल करने वाले आरोप लगाया है कि इस प्रावधान से दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के इस फैसले की चौतरफा निंदा हो रही है। लोग इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। स्वंय एनडीए के घटक लोजपा अध्यक्ष चिराग ने इसको लेकर चुटकी ली वहीं, नेता विपक्ष प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि हत्या होने पर परिजन को नौकरी देने की घोषणा सिर्फ एक वर्ग को क्यों? सवर्णो, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हत्या पर उनके परिजन को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है?
इससे पूर्व सीएम श्री कुमार ने मुख्य सचिव को पांच सितंबर को निर्देश दिए थे, अनुसूचित जाति -जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं। अनुसूचित जाति-जनजाति की विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें।