पटना, देशज न्यूज। कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले वाहन चालक के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा Do not come out Without mask । इस संबंध में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि व ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दिया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटो, टैक्सी, बस को जब्त कर तीन दिनों तक उसका परिचालन बंद किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई आटो, टैक्सी, बस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क Do not come out Without mask लगाए वाहन चला रहा हो या उनमें बैठा यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहा हो तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें। वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
दुकान और रेस्टोरेंट को भी तीन दिनों के लिए किया जाएगा बंद
जिन दुकानों या रेस्टोरेंट में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वैसी दुकानों और रेस्टोरेंटों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों एवं रेस्टोरेंट की औचक जांच में अगर बिना मास्क लगाए लोग पाए जाते हैं तो वैसी दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकान मालिक या संचालक को इसकी नोटिस भी दी जाएगी और उसे अनिवार्य रूप से नोटिस लगाना होगा ।
बढ़ाई जाएगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या
कोविड-19 की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने तथा प्रत्येक सेंटर के लिए एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति कर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है।