लदनियां रिपोर्टर, देशज टाइम्स/मधुबनी ब्यूरो। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल सात निश्चय योजना से जलापूर्ति नहीं होने वाले सम्बंधित पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य के खिलाफ धारा 18 (5 jal nal) सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए बीडीओ लदनियां अखिलेश्वर कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने 7 दिसम्बर 2020 को सभी जिलाधिकारी के नाम प्रेषित पत्र में निर्देश दिया है कि जिस पंचायत में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित रुप से जलापूर्ति नहीं हो रही है उन पंचायतों के मुखिया के विरुद्ध धारा-18 (5) के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने डीएम के नाम प्रेषित में जिक्र किया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। मुखिया होने के नाते उन्हें उपलब्ध करायी गई राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना करना उनकी जिम्मेदारी है।
पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है तो उनके विरुद्ध धारा 18 (5) के अनुसार भारतीय दंड विधान के कार्रवाई लिए पर्याप्त आधार है। यह उनके विरुद्ध दायित्वों के निर्वाहन में चूक के श्रेणी में आता है। बीडीओ ने कहा अपर मुख्य सचिव के पत्र का छाया प्रति सभी पंचायत के मुखिया को सूचनार्थ उपलब्ध करा दी गई है।