पटना, देशज न्यूज। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि बिहार सरकार के अधीन विभागों में नियोजित किए जाने वाले कर्मियों के बारे में सरकार के निर्णय के (Government’s decision on ‘contract’ policy in Bihar, facilit) बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।जबकि हकीकत कुछ और ही है। सरकार के नए प्रावधान से नियोजित कर्मियों की सुविधा में कटौती की जगह उसमें बढ़ोतरी हुई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी प्रेस विज्ञाप्ति में कहा कि सरकार के अधीन संविदा नियोजन के प्रावधान पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प -2401 द्वारा संसूचित था। संकल्प में मात्र (Government’s decision on ‘contract’ policy in Bihar, facilit) एक वर्ष के लिए संविदा नियोजन का प्रावधान था। नियोजित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति,नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन, विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख संधारण, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वार्षिक मूल्यांकन एवं नियमित नियुक्ति में सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।
बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 17 सितम्बर 2018 द्वारा पूर्व में संविदा नियोजित कर्मियों के संविदा नियोजन अवधि को पद पर (Government’s decision on ‘contract’ policy in Bihar, facilit) नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति तक संविदा नियोजन बरकरार रखने के साथ-साथ अवकाश समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक अब राज्य सरकार ने 22 जनवरी 2021 को संकल्प के माध्यम से उनके लिए भी उक्त वर्णित सभी सुविधाओं तथा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन बनाए रखने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा शर्त, अभिलेख का संधारण, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि ,कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन (Government’s decision on ‘contract’ policy in Bihar, facilit) एवं सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में वेटेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से कर्मियों को किसी सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पूर्व से संविदा कर्मियों के साथ-साथ भविष्य में नियोजित होने वाली ऐसे कर्मियों को भी कई अतिरिक्त देने का निर्णय लिया गया है।