दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। (suno darbhanga)
कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सभाओं को विनियमित करने के लिए निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है। उक्त के आलोक में निम्न आदेश जारी किया गया है,
- यदि कार्यक्रम/सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है, तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अन्तिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
- बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेलसिय्स की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडिशनर उपलब्ध न हों, तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- यदि कार्यक्रम/सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है, तो जिला प्रशासन/सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा।
- कार्यक्रम/सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाय, ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
- कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखेंगे।
- कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग करेंगे।
- प्रवेश के समय हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खाँसते/छींकते समय टिशू पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम/सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए।
- कार्यक्रम/सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर/मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा- दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरीकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी किटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए।
- कार्यक्रम/सभा में यत्र-तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा।
- कार्यक्रम/सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत् सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्यक्रम/सभा में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए।
- कार्यक्रम/सभा में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क वाले अभिवादन यथा- हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे।
- कार्यक्रम/सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क/फेस कवर/दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्यिों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है ।
16.सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा।
- कार्यक्रम/सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम/सभा का आयोजन किया जा सकेगा।
- यदि किसी कार्यक्रम/आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, तो विशेष दिशा-निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर होगी। (suno darbhanga)