अप्रैल,20,2024
spot_img

दरभंगा के 2218 सर्विस वोटरों को मोबाइल पर मिलेगा बैलेट, पूरे सूबे में डाक का झंझट खत्म

spot_img
spot_img

 दरभंगा 2218 समेत बिहार के डेढ़ लाख से अधिक सर्विस वोटरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनके लिए चुनाव आयोग मतदान की नई व्यवस्था करने जा रहा है। इसके तहत, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम शुरु होगी। 

पटना, देशज न्यूज। रजिस्टर्ड सर्विस वोटरों को उनका बैलेट पेपर मनचाहे स्थान पर मोबाइल एप के माध्यम से मिल जाएगा। वे वहां बैलेट प्रिंट कराएंगे। फिर मनपसंद प्रत्याशी को वोट देकर बैलेट निर्वाची पदाधिकारी को भेज सकेंगे। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के सर्विस वोटरों को मतदान के लिए अब डाक विभाग से बैलेट मिलने का इंतजार नहीं करना होगा।

सूबे में अभी 160422 सर्विस वोटर चिह्नित हैं। इन्हें आयोग ईटीपीबीएस के तहत रजिस्टर्ड करेगा और उनका बैलेट पेपर ऑनलाइन मोबाइल के जरिए उपलब्ध कराएगा। पूर्व में सर्विस वोटरों को डाक विभाग से बैलेट मिलने में देर हो जाती थी। नाम-पते में त्रुटि से कभी कभी तो इन वोटरों को बैलेट पेपर तक नहीं मिलता था।

यह भी पढ़ें:  Madhubani News| Basopatti News| बासोपट्टी विद्यालय की रसोईया पवित्री की मिली खेत से लाश...Body पर हथियार के जख्म...Suspicion की मिस्ट्री@ Murder After Rape?

चुनाव आयोग के सहायक आयुक्त सक्षम कुमार ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन विभाग से फीडबैक मांगा है। उन्होंने मोबाइल के जरिए पोस्टल बैलेट के उपयोग की प्रक्रिया तय करते हुए कहा है कि इसमें यदि किसी सुधार या संशोधन की गुंजाइश हो तो जल्द चुनाव आयोग को अवगत करायें। ताकि चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया दुरुस्त कर ली जाये।

सूबे में जिलावार सर्विस वोटर 
पश्चिम चंपारण 3034, पूर्वी चंपारण 4353, शिवहर 178, सीतामढ़ी 2335,मधुबनी 3356, सुपौल 1180, अररिया 885,किशनगंज 158, पूर्णिया 1091, कटिहार 1739, मधेपुरा 1210, सहरसा 1740, दरभंगा 2218, मुजफ्फरपुर 4959, गोपालगंज 2265, सीवान 7121, सारण 10768, वैशाली 6318, समस्तीपुर 3902, बेगूसराय 4086, खगड़िया 2970, भागलपुर 6241, बांका 1909, मुंगेर 5364, लखीसराय 2522, शेखपुरा 889, नालंदा 5215, पटना 12462, भोजपुर 17435, बक्सर 8634, कैमूर 2856, रोहतास 7409, अरवल 2616, जहानाबाद 4487, औरंगाबाद 3967, गया 7788 नवादा 3307 व जमुई 1455

यह भी पढ़ें:  Darbhanga News | दुष्कर्म के दरिंदा Santosh Paswan को 20 साल की सजा, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म में POCSO Act के Special Judge Pratima Parihar का कड़ा फैसला

 

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें