दरभंगा। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने गुरुवार को हायाघाट थाना क्षेत्र के धोवोपुर बंसारा गांव निवासी मनोज साह और नागो साह को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक ललन कुमार के अनुसार सत्रवाद संख्या 97/16 की सुनवाई पश्चात मंगलवार को कोर्ट ने दोनों अभियुक्त को भादवि कि धारा 326(बी) में दोषी करार देते हुए अभियुक्त का बंध पत्र खंडित कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
अदालत ने अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन पश्चात अपना निर्णय पारित किया है। एपीपी ने बताया कि दोनो अभियुक्त सहोदर भाई हैं जो सोने चांदी का दुकान चलाते थे। किसी बात पर आपस में मतभेद की वजह से लड़ाई कर रहे थे और एसीड का बोतल एक दुसरे पर फेक रहे थे। इसी बीच समस्तीपुर जिले के मथुरापुर, हथौड़ी कोठी निवासी रमेश शर्मा जिनका घर दरभंगा जिला में पड़ता है। अपने दुकान से 4:30 बजे उस रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों सहोदर भाई को आपस में लड़ाई करने से मना किया तो उसे ही एसीड डालकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। जिसकी प्राथमिकी हायाघाट थाना में पांच मई 2015 को कांड संख्या 33/15 दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष से नौ गवाहों का गवाही करवाया गया।