दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। वैश्विक महामारी कोविड-19 व बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा के आयोजन पर दरभंगा प्रशासन ने निर्देश जारी किया है।इसके तहत दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं होगा।
पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, वैश्विक महामारी कोविड-19 व बिहार चुनाव के बीच दुर्गापूजा के त्योहार की तिथियां पड़ रही हैं। दुर्गापूजा में बड़ी संख्या में भीड़ पंडाल/मंडप/मंदिर/शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है।
उक्त के अवसर पर गृह विभाग(विशेष शाखा) द्वारा कन्टेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा-पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
01. जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा, पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निदेश का उल्लंघन न हो।
02. दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए। मंदिरों में आयोजन के लिए निम्नलिखित शर्ते रहेंगी :-
(क)मंदिर में पूजा पंडाल/मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय (Theme) पर नहीं किया जाएगा।
(ख) इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा।
(ग) जिस जगह मूर्तियाँ रखी गई हैं, उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला (Open to air) रहेगा।
(घ) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (Public Address System) का उपयोग नहीं किया जाएगा।
(ड़) इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला (Fair) का आयोजन नहीं किया जाएगा।
(च) पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा।
(छ) किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी (25 अक्टूबर 2020) को ही पूर्ण कर लिया जायेगा।
(ज) कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा।
(झ) आयोजकों/पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
(ञ) मंदिर में पूजा पंडाल / मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
(ट) मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनिटाईजर की व्यवस्था की जायेगी।
(ठ) कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदण्ड (Protocol) का पालन करना अनिवार्य होगा।
(ड) पूजा के आयोजको/कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
3. किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरवा/डॉडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
4. रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जायेगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है।
5. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा । सभी आगन्तुकों के तापमान की जाँच (Thermal Screening) की जायेगी ।
6. जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से उपरोक्त दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, ताकि लोगों द्वारा स्वतः इनका पालन करना सुलभ हो।
इसके उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी नियत की गई हैं। उक्त दिशा-निदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा.द.वि. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।