अप्रैल,19,2024
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#DarbhangaCourtNews-4साल की अबोध से दुष्कर्म में दरिंदा तेतर सहनी को 20 वर्ष की सजा

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दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। लहेरियासराय महिला थाना की त्वरित कार्रवाई का ही नतीजा है, चार वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में मंगलवार को निर्णायक फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश संजय की अदालत ने धारा ‌376 में 20 वर्ष की सश्रम कारावास व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा देते हुए अभियुक्त व दरिंदा तेतर सहनी पर बड़ी कार्रवाई की है।

 

जानकारी के अनुसार,  दरिंदा तेतर सहनी चार साल की अबोध के साथ आम की गाछी में दुष्कर्म किया था। हद यह, सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी लाल बचन सहनी के पुत्र तेतर सहनी एक दूसरे बच्चे के साथ खुद के ई- रिक्शा पर बच्ची को बैठाकर आम गाछी ले  गया था। जहां उसे  दुष्कर्म करते बच्ची के पिता व मौके पर पहुंचे चचेरे भाई ने स्वंय देखा जब दोनों बच्ची को खोजते उक्त आम गाछी पहुंचे थे।

 

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विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने देशज टाइम्स को बताया, पिता व चचेरे भाई जब आम गाछी के निकट पहुंचे तो बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों जब दौड़कर वहां गए तो देखा तो दरिंदा तेतर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था।

 

मौके से अभियुक्त तेतर वहां से तो तत्काल भाग गया, लेकिन अदालत की कड़ी कार्रवाई से आज बच नहीं सका जब  विशेष न्यायाधीश संजय की अदालत ने उसे आज सजा सुनाते बीस साल की कैद मुकर्रर की है। अभियुक्त घटना के बाद से ही मंडलकारा दरभंगा में काराधीन हैं।

 

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विशेष लोक अभियोजक श्री पराजित ने बताया, इस मामले में छह दिसंबर  19 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। तात्कालीन महिला थाना अध्यक्ष सह अनुसंधानक सीमा कुमारी ने साफ व ईमानदार कार्रवाई करते तत्परता व अपनी कार्यकुशलता से मामले में सिर्फ छह दिनों के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। ।DarbhangaCourtNews।

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श्री पराजित ने बताया, अदालत ने 16 दिसंबर 2019 को इस जधन्य घटना में संज्ञान लेकर 9 जनवरी 2020 को अभियुक्त तेतर सहनी पर  धारा 376 एबी भादवि व 6 पोक्सो एक्ट में आरोप गठित करते हुए मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी लाल बचन सहनी के पुत्र तेतर सहनी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से भादवि की धारा 376 में सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए, पॉक्सो एक्ट 6 में 20 वर्ष व 10 हजार रुपए की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया, अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। ।DarbhangaCourtNews।

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