स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 के बढ़ते मामलों, आसन्न होली त्योहार को देखते हुए कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी किए आवश्यक निर्देश
दरभंगा, 16 मार्च। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग,बिहार द्वारा कतिपय राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं आसन्न होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 15 मार्च 2021 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
उक्त के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत द्वारा बिहार के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखते हुए निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
1. सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट के बाहर आने की अनुमति दी जाए। यदि कोई यात्री कोविड-19 के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच Rapid Antigen के माध्यम से तत्क्षण कराया जाए और कोविड-19 के जांच के फलाफल के आधार पर पृथकवास (Isolation) के संबंध में निर्णय लिया जाए। यह व्यवस्था 17 मार्च 2021 से लागू की जायेगी। अन्य राज्यों से आनेवाले यात्रियों का भी Random Basis पर जांच करायी जायेगी। इस आशय की सूचना विभिन्न एयरलाईन्स के माध्यम से 17-03-2021 एवं उसके पश्चात आनेवाले यात्रियों तक पहुंचायी जाए।
2- इन राज्यों से आनेवाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की Rapid Antigen kit के माध्यम से Randomly जांच करायें और फलाफल के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए।
3.जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आये हैं उन पंचायतों में माईकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच की अपील की जाए तथा RTPCR जांच हेतु सैम्पल लेने की व्यवस्था भी करायी जाए । इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मी गण तथा पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जाए।
4. कोविड-19 पोजिटिव केस पाये जाने पर माईक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाए एवं इस संबंध में पूर्व से निर्गत निदेशों के आलोक में शत – प्रतिशत जांच एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ।
5. जिलों में स्थापित किये गये कोविड केयर सेन्टर एवं Dedicated Covid Health Centre की readiness एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लिया जाए तथा इसे Ready Mode में रखा जाए।
6. आसन्न होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे, कृपया इसे सुनिश्चित किया जाए।
7. सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में सामाजिक दूरी (Social Distancing) तथा मास्क (Mask) के प्रयोग हेतु निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाये।