अप्रैल,19,2024
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दरभंगा के एफएसटी,फ्लाइंग स्क्वायड, एसएसटी, स्टेटिक सर्विलांस टीम ने जाना कैसे लेना है एक्शन

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दरभंगा, देशज टाइम्स। बिहार चुनाव के दौरान अवैध मौद्रिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाणिज्य कर कार्यालय में राज्य कर संयुक्त आयुक्त- सह-नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग देवानंद शर्मा ने जिले के एफएसटी, फ्लाइंग स्क्वायड टीम व एसएसटी, स्टेटिक सर्विलांस टीम को प्रशिक्षण दिया।

उन्होंने एसएफटी के पदाधिकारियों को बताया, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार पर खर्चों, रिश्वत के मदों का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, मतदाता को प्रलोभन देने के लिए संदेहास्पद वस्तुओं, असामाजिक तत्वों इत्यादि की गतिविधि पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा, जिला नियंत्रण कक्ष व कॉल सेन्टर पर अगर किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत प्राप्त होती है तो उस सूचना या शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

साथ ही वीडियोग्राफर व पंचनामा के कागजात हमेशा अपने साथ रखेंगे। अगर शिकायत प्राप्त होने पर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंच पाने की स्थिति में तब तक स्थानीय थाना प्रभारी को शिकायतों की जानकारी दे दी जाए।

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उन्होंने कहा, किसी परिसर की जांच के लिए जांच व सील का कार्य आईटी टीम की ओर से किया जाएगा। आईटी टीम के पहुंचने से पूर्व उड़न दस्ता दल परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि प्रवेश करने वाले/बाहर निकलने वाले को रोकेगी। उड़न दस्ता दल आईटी टीम के साथ ही अंदर प्रवेश करेंगी।दरभंगा के एफएसटी,फ्लाइंग स्क्वायड, एसएसटी, स्टेटिक सर्विलांस टीम ने जाना कैसे लेना है एक्शनवहीं, स्थैतिक निगरानी दल को निर्धारित चेक पोस्ट स्थल पर स्थैतिक निगरानी दल के दंडाधिकारी की उपस्थिति में जांच की जाएगी। स्थैतिक दल अपने क्षेत्र में रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, आग्नेयास्त्र, असामाजिक तत्वों इत्यादि पर नजर रखेंगे। जांच की संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो बनाएंगे।

उन्होंने कहा, स्थैतिक निगरानी दल के दंडाधिकारी प्रतिदिन संख्या 05 बजे तक एनेक्चर -बी10 में अपना प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, सामान्य प्रेक्षक व पुलिस प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। यह टीम निर्वाचन की घोषणा की तारीख से जांच कार्य प्रारंभ करेंगी।

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जांच के समय विनम्र, मर्यादित व शिष्ट तरीके से व्यवहार करेंगे। जब्ती की स्थिति में उचित तरीके से पंचनामा तैयार करेंगे। प्राथमिकी दर्ज की स्थिति में इसकी एक प्रति जिला निर्वाची पदाधिकारी के सूचना पट्ट पर चिपकाया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/व्यय प्रेक्षक व पुलिस प्रेक्षक को एफ.आई.आर. की एक प्रति भेजनी होगी। 50 हजार रुपए से ज्यादा नकद राशि अथवा 10 हजार से ऊपर मूल्य की प्रचार सामग्री अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/पार्टी कार्यकर्त्ता के वाहन में पाये जाने पर जप्ति की कार्रवाई करेंगे।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के दौरान एफएसटी के 29 व एसएसटी के 28 पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें दीपक राज,डीसीसिटी, रमेश दास, सहायक नोडल पदाधिकारी, कैसर दोहीद, सहायक पदाधिकारी की भूमिका अहम थी।

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