दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 10 अक्टूबर शनिवार को 9:00 बजे पूर्वाह्न से 5:30 बजे अपराह्न के बीच निर्धारित कार्यक्रमानुसार दरभंगा जिले के नगर क्षेत्र स्थित 23 परीक्षा केंद्र पर होगी।
जानकारी के अनुसार, इन परीक्षा केंद्रों, 01. बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा 02. महात्मा गांधी कॉलेज सुन्दरपुर, दरभंगा 03. मिल्लत कॉलेज, दरभंगा 04. सी.एम कॉलेज, दरभंगा 05. सी.एम साइंस कॉलेज, दरभंगा 06. एम.के. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 07. +2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय,दरभंगा 08. के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 09. +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा 10. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा 11. एम. एल.एस.एम कॉलेज, दरभंगा 12. +2 एम.ए.आर महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा 13. +2 राज उच्च विद्यालय, दरभंगा 14. रोज पब्लिक स्कूल, जी.एन गंज, लहेरियासराय 15. पब्लिक स्कूल, वी.आई.पी.रोड अपोजिट पी.टी.सी गेट नंबर -2, बेला दरभंगा 16. रोज पब्लिक स्कूल, जी.एम. रोड, दरभंगा 17. दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा 18. ऐंजल उच्च विद्यालय, भीगो, दरभंगा 19. +2 सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा 20. +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय 21. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीसागर, दरभंगा 22. आर. एन.एम राजकीय बालिका +2 विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा एवं 23. +2 देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा में चाक-चौबंद तैयारी की गई है7
उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमण्डल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, बलू टूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश का उललंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।