मार्च,29,2024
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दरभंगा स्नातक-शिक्षक चुनाव में हमले की आशंका, मतदान केंद्रों पर निषेधाज्ञा का पहरा

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दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। निर्वाची पदाधिकारी, दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त सूचनानुसार बिहार विधान परिषद के लिए 05- दरभंगा स्नातक व शिक्षक क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020  दरभंगा जिला क्षेत्र अंतर्गत स्नातक निर्वाचन के लिए कुल 44 मतदान केंद्रों व सहायक मतदान केंद्रों तथा शिक्षक निर्वाचन के लिए कुल 32 मतदान केंद्रों पर 22 अक्टूबर  को प्रातः 8:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक मतदान होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम की ओर से पूर्व में ही भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार विधान सभा आम निर्वाचन की घोषणा करते ही संपूर्ण दरभंगा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

उन्होंने कहा है कि ऐसी संभावना है कि 22 अक्टूबर को 05-दरभंगा स्नातक व शिक्षक क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 के मतदान के दिन चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से असमाजिक तत्व नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर निजी/भाड़ा पर वाहन लेकर मतदान कार्य बाधित करने का प्रयास व लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।इससे मतदान की गोपनीयता आदि भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते 22 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद के लिए 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रुप से संपन्न कराने हेतु निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है,

  1. मतदान के दिन 22 अक्टूबर 2020 को सभी मतदान केंद्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी रहेगा।
  2. दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को 5:00 बजे प्रातः से 7:00 बजे संध्या तक मतदान केंद्र के आस-पास सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।
  3. मतदान केंद्र के आस-पास एक स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
  4. मतदाता मतदान के दिन मतदान केंद्र पर कोविड-19 के मद्देनजर मास्क लगाकर ही जाएंगे, वे मतदान के दौरान सामाजिक दूरी बनाकर मतदान करेंगे।
  5. मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
  6. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ संबंधित पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रचार-प्रचार सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादंवि की धारा 188 व दंप्रसं की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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