मधुबनी। शराब के नशे में अधेड़ की पीट-पीटकर की गई हत्या मामले में दोषी करार दिए गए पांच लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने मोतीराम राधे राम, घुटर राम, सुबेलाल राम एवं महेंद्र राम को सजा सुनाई। सभी सजायाफ्ता भैरवस्थान थाना क्षेत्र के पट्टी टोल गांव का रहने वाले हैं। इन लोगों पर गांव के ही 45 वर्षीय राम किशुन राम की लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप था।
फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने कहा आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था। मुकदमा के सूचक मृतक के पुत्र अरुण कुमार राम ने पुलिस को बताया था कि तीन अप्रैल 2015 की रात करीब 11 बजे दारु पीकर सभी लोग घर के सामने जमा होकर उनके पिता का नाम लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। इनके पिता जब गाली देने से मना किया तो उन पर लाठी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वहीं दम तोड़ दिया।